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लॉकडाउन 4 के कड़े निर्देश जारी, एक चूक आपकी जेब करायेगी ढ़ीली



आजमगढ़ : कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 31माई तक बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए कुछ छूट दी गयी है तो कुछ सख्ती भी बरती गयी है। जिसको लेकर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब बाइक पर सिर्फ चालक ही बैठेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। विषम परिस्थिति में महिला के लिए छूट होगी। यदि महिला बाइक चला रही तो पीछे पुरुष नहीं बैठेंगे। चार पहिया वाहन में चालक सहित तीन की अनुमति होगी। जिले से बाहर जाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। बिना मॉस्क (चेहरा ढके) कोई घूमते हुए मिला तो उसे सौ से लेकर पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा। दो पहिया वाहन के पीछे की सीट पर दूसरे व्यक्ति को बैठाने पर पहली बार 250 से एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ चालक का ड्राइविग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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