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69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक



लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी, विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। इसके साथ ही 8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई है।

     बता दें कि प्रदेश में डेढ़ साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अध्यापक बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। 69 हज़ार पदों की जिस भर्ती का पूरा होने का इंतजार अभ्यर्थी थे लंबे समय से कर रहे थे, उसकी काउंसलिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी। 6 जून तक प्रदेश के स्कूलों को 67, 867 नए शिक्षक मिलने थे। भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को हुआ था।

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