धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर अनिवार्य, एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति नही रूक सकते
आजमगढ़ : कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत सोमवार 08 जून से धर्म स्थल/पूजा स्थल खोले जाने है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा नेहरू हाल के सभागार में स्थानीय विभिन्न धार्मिक धर्म गुरूओं के साथ बैठक कि गयी। धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर तथा मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच व्यक्ति से ज्यादा नही रूक सकते है। कोविड-19 महामारी के रोकथाम सम्बन्धित उपायों के रूप में जन-जागरूकता हेतु धार्मिक स्थल पर प्रबन्धक बैनर को अनिवार्य रूप से लगवायेगे। संक्रमण का प्रसार न हो ये भी नियमों का पालन कराया जायेगा कि 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो, श्रद्धालु अपने जूते चप्पल निर्धारित स्थान पर ही रखेगे। धार्मिक स्थल के प्रबन्धको को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराये तथा माईक द्वारा परिसर में आये हुये श्रद्धालुओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार प्रचार-प्रसार होता रहे। धार्मिक स्थलों में एवं उसके बाहर व्यक्तियों के लाईन में खडे होने के लिये गोले बनवाये जाये। प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग रखे जाये। संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुये समुह मे इकठ्ठे होकर आरती/गायन एवं प्रसाद वितरण, पवित्र जल आदि का छिड़काव की अनुमति नही होगी।
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