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कन्टेनमेंट जोन के नियमों पर और सख्ती की जायेगी, ऐप के माध्यम से क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों पर नजर



आजमगढ़ : जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 से बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जितने भी कोरोना पाजीटिव एक्टिव केस हैं, उनकी क्लोज कन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, पुलिस विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दायित्व प्रदान किया गया है। इसके लिए एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना बीएसए कार्यालय में की जा रही है। इसमें सबसे पहले सभी 98 एक्टिव केसों के क्लोज कन्टैक्ट हिस्ट्री को चिन्हित कर उनकी सैम्पलिंग करायी जायेगी एवं होम क्वारंटाइन के नियम को और सख्ती से लागू किया जायेगा। 

      जिलाधिकारी ने बताया कि बीएसए कार्यालय में जो कन्ट्रोल रूम बन रहा है, उसमें जब भी कोई पाजीटिव केस आयेगा तो उसकी सूचना कन्ट्रोल रूम में सबसे पहले पहुॅचेगी, कन्ट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित एमओआईसी को तुरन्त सूचित किया जायेगा और 01 घण्टे के अन्दर एम्बुलेंस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया जायेगा। उसके उपरान्त बेसिक शिक्षा विभाग की टीम द्वारा मरीज की कन्ट्रैक्ट हिस्ट्री को गूगल शीट पर भरी जायेगी, जिसमें हाई रिस्क/रेड जोन एरिया में परिवार के सदस्यों की सैम्पलिंग तुरन्त की जायेगी, मीडियम रिस्क में बाहर के लोग जो संक्रमित व्यक्ति से क्लोज कन्टैक्ट में आये हैं उनकी सैम्पलिंग की जायेगी तथा लो रिस्क में जो व्यक्ति दूर से कन्टैक्ट में आये हैं या जहाॅ पर संक्रमित व्यक्ति कुछ समय के लिए गया हो, उनको होम क्वारंटाइन किया जायेगा। उसके बाद उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा कन्टेनमेंट जोन में और कड़ाई की जायेगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहाॅ से निकलकर बाहर न जा पाये। वहाॅ की निगरानी समिति को और सख्त किया जायेगा तथा पुलिस के साथ-साथ उन्हें भी जिम्मेदारी प्रदान की जायेगी, इसके बाद उस क्षेत्र को सेनेटाइज किया जायेगा। जिलाधिकारी ने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया है, इसके माध्यम से जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन एवं फैसिलिटी क्वारंटाइन हैं, यदि वे दायरे से बाहर जायेंगे तो कन्ट्रोल रूम में इसकी सूचना ऐप के माध्यम से स्वतः मिल जायेगी, तब उनके खिलाफ संबंधित थानो द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि फैसिलिटी क्वारंटाइन के नियमों और एक्टिव करना सुनिश्चित करें। 
     
जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जिस एम्बूलेंस के माध्यम से कोरोना पाजीटिव मरीजों को अस्पताल पहुॅचाना है, उनका क्षेत्रवार कार्य निर्धारित कर दें, जिससे कि कन्ट्रोल रूम से सूचना मिलने पर तुरन्त एम्बूलेंस पहुॅच जाये। उन्होने कहा कि जो भी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कन्टैक्ट में आये हैं, उनकी सैम्पलिंग कराने के लिए लैब टेक्निशियन उनके घर जाकर सैम्पलिंग करेंगे। उन्होने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कोरोना पाजीटिव आने के तुरन्त बाद जो सर्वे किया जायेेगा, उसमें एक सप्ताह पहले वह व्यक्ति कहाॅ-कहाॅ गया था, किन-किन लोगों से मिला था, उसकी सूचना गूगल शीट पर दर्ज की जायेगी। इन सभी कार्याें के लिए मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी होंगे, बीएसए सह प्रभारी होंगे तथा सभी ब्लाकों में एमओआईसी व एबीएसए सहायक प्रभारी होंगे। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने अवेयरनेस अभियान चलाने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाये कि कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क पहने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार-बार धोते रहें और आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें।

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