होम आइसोलेशन के नियम का उल्लंघन करने 5 गुना जुर्माना लगायें : नोडल अधिकारी
आजमगढ़ : कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन/नोडल अधिकारी आजमगढ़ के. रविन्द्र नायक की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। नोडल अधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिये कि वर्तमान समय में जल जनित बिमारियों के बढ़ने की ज्यादा सम्भावना है, इसके लिए पेयजल की व्यवस्था को ठीक करायें एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी बराबर सेनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई का कार्य कराते रहें। नोडल अधिकारी ने सीडीओ को निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु व्यापारियों के साथ बैठक करें एवं उनको बतायें कि कोविड-19 से बचाव के लिए अपने प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करायें। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जो कोरोना पाजीटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, उनके घरों पर पर्ची चस्पा करायें।
नोडल अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि जो कोरोना पाजीटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में है और कोविड-19 के नियम का पालन नही करता है उसपर कार्यवाही करें। यदि वह व्यक्ति दोबारा होम आइसोलेशन के नियम को उल्लंघन करता है तो 5 गुना जुर्माना लगायें। इण्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर- 05462-356039 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संबंधित सूचना दे सकता है।
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