दो से ज्यादा बच्चों वाले नही लड़ पायेंगे पंचायती चुनाव, योगी सरकार कर रही तैयारी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) के चुनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। योगी सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही सरकार उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी में है।
दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। इसके साथ ही यूपी के पंचायती राज्य मंत्री भी इसके पक्षधर हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, जबकि 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे। जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है। इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले लाया जा सकता है। नया कानून लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है।

No comments