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जिलाधिकारी ने अनलॉक-4 के संबंध में जारी किये दिशा-निर्देश, जानिये क्या खुलेगा?


आजमगढ़ : भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक-4 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसके बाद जनपद में अनलॉक-4 के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कुछ गतिविधियों को  प्रारम्भ करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। जिसमें कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान इत्यादि 30 सितम्बर 2020 तक बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु पूर्व की भांति अनुमति रहेगी।


      21 सितम्बर 2020 से समस्त सामाजिक, अकादमिक,खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी, जिनमें अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल होंगे साथ ही फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर 2020 तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। यद्यपि ओपन एयर थियेटर्स को 21 सितम्बर से शुरू होगा।


       जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित नेशनल डायरेक्टिव्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जाये। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों खुलने/कार्य किये जाने में रोस्टर/शिफ्ट की व्यवस्था का अनुसरण किया जाये। कार्यस्थलों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश/निकासी एवं कामन प्लेस पर हैण्ड वाश  सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यस्थल पर कार्मिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट्स में पर्याप्त अंतराल व भोजनावकाश के समय में अंतर रखना सुनिश्चित करायेंगे।
पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों का आवागमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने सम्बंधित आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रदान की जायेगी।
कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितम्बर तक लागू रहेगा।

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