Breaking Reports

Unlock-4 : जिलाधिकारी ने दुकानों को खोलने के लिए जारी किये दिशा-निर्देश


आजमगढ : जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के दृष्टिगत जनपद में वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। शेष दिवसों में कुछ शर्तों के अधीन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध व अण्डा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को ये दुकानें प्रातः 6.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी तथा प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें सप्ताह के सातों दिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुली रहेंगी।


    दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। 
    किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकानें/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा।


    संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह सग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने किया जायेगा। लाकडाउन के उपायों के क्रियान्वयन हेतु समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को पूर्व से ही इन्सीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इन्सीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि  10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक पूर्व से लागू प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे।
उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

No comments