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किशोरी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को 6 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा


आजमगढ़ : मेंहनगर थाना क्षेत्र में  6 वर्ष पूर्व किशोरी को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में कोर्ट ने आरोपित युवक को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। 

  विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट प्रथम रवीश कुमार अत्रि की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व एक नाबालिक लड़की को उसके घर में ही अकेले पाकर जिंदा जलाने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अभियोजन कथन के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र में 27 अगस्त 2014 को पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान पास का ही युवक दीपक उर्फ दीपू मौका पाकर घर में घुस गया और पीड़िता से जबरदस्ती का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो वह पास में ही चूल्हे के समीप रखे मिट्टी का तेल पीड़िता के सिर पर डाल दिया और उसके बाद आग लगा दी। पीड़िता गंभीर रुप से झुलस गई थी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मुकदमे के विवेचक ने जांच के बाद आरोपित दीपक उर्फ दीपू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को उम्रकैद के साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ऐसे मामलों में तीव्र रूप से कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मामलों में डीएनए की रिपोर्ट आने में देरी के चलते मामला लंबित हो जाता है लेकिन फिलहाल पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी दोषी बच ना पाए।

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