पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण सूची में बदलाव के दिये आदेश
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण की रोटेशन पालिसी को लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत चुनाव करवाने का निर्देश दिया है।
पिछले शुक्रवार को अजय कुमार ने प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने आरक्षण की फाइनल सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी और सरकार से जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट के नई आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करने के साथ ही 27 मार्च तक संशोधित जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 25 मई तक संपन्न कराने के भी आदेश दिए हैं।

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