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जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया, मनमाना किराया लेने वालों पर होगी कार्यवाही


आजमगढ़ : जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की द्वितीय लहर से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल /कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायते प्राप्त हो रही है।


 कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थतियों में जिलाधिकारी द्वारा द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए जनपद में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आक्सीजन रहित एम्बुलेंस 1000 रु0 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् रु0 100 प्रति किमी की दर से, आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1500 रु0 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् रु0 100 प्रति किमी की दर से तथा वेंटीलेटर सपोर्टेड/वाई पैप एम्बुलेंस 2500 रु0 10 किमी की दूरी तक तथा उसके पश्चात रु0 200 प्रति किमी की दर से निर्धारित किया गया है। उपरोक्तानुसर निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।


उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नम्बर 9454417473 पर दर्ज करा सकते है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक (यातायात) मोबाइल नम्बर 9454457767 तथा संतोष कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आजमगढ़ मोबाइल नम्बर 9452708276 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहनों स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। ऐसे वाहन चालक/स्वामी जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/ एम्बुलेंस चालक के विरूद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1857 उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली -2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

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