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डीएम ने अनलॉक प्रक्रिया के लिए जारी किये दिशा निर्देश, सिनेमा हाल व जिम खुलेंगे


आजमगढ़ : जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अनलॉक प्रक्रिया के लिए जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए 05 जुलाई से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को 05 दिन खोले जाने की अनुमति प्रदान दी है। 


जिलाधिकारी ने जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) आदेश दिया है कि दिनॉक 05 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार तक सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम सुबह 10:00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुलेगा। प्रवेश द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर, सेनिटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करते हुये मास्क व दो गज की दूरी तथा सेनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा। स्वीमिंग पूल पूर्व की भाँति अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। पूर्व से दिये गये शेष दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है।

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