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योगी सरकार ने कोचिंग सेंटरों खोलने की दी अनुमति, नियमों का करना होगा पालन


लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दी है। कोचिंग संस्थानों में कोरोना हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा साथ ही कोचिंग संस्थान अनिवार्य साप्ताहिक बंदी वाले दिन बंद रहेंगे।

 प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी कर जानकारी दी है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रमुख सचिव गृह द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि, इसे 14 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद राज्य सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन के तहत शनिवार को कर्फ्यू खत्म कर दिया है। नए आदेश के तहत सिर्फ रविवार को ही कर्फ्यू की पाबंदियां रहेंगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद अब सोमवार से शनिवार तक आमजन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सामान्य रूप से आवाजही कर सकते हैं।

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