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आठ दिन पहले हुई थी महिला की संदिग्ध मौत, कोर्ट के निर्देश पर कब्र से निकाला गया शव



आजमगढ़ : सरायमीर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में दर्ज दहेज हत्या के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को मृतका का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। तहसीलदार व सीओ की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को शव निकलाने की कवायद की गई।

निजामाबाद क्षेत्र के माधवपट्टी गांव की दुर्गावती पत्नी जियालाल ने 13 अगस्त को सरायमीर थाना क्षेत्र के खानकाह गांव निवासी पति रामभुवन, ससुर बेचू राम, सास इसरावती एवं एक अन्य महिला मंजू के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दुर्गावती ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया था कि अपनी पुत्री दीपिका की शादी 20 अक्टूबर 2021 को रामभुवन के साथ की थी। शादी में दहेज दिया था। दीपिका एक माह के अंदर दो-चार दिन मायके रहने के बाद दोबारा विदा होकर अपने ससुराल गई। दीपिका के घर वाले दहेज कम मिलने के कारण अक्सर प्रताड़ित करते थे। इस बीच दीपिका गर्भवती हो गई, तो विदाई के लिए कहा, ताकि अपने घर लाकर अच्छी तरह से प्रसव करा सकूं, लेकिन सास इसरावती ने दहेज के कारण पुत्री की विदाई करने से मना कर दिया। ससुराल वालों ने बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव का आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया।

तहरीर के आधार पर सरायमीर थाने में पति रामभुवन, ससुर बेचू राम, सास इसरावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार राजू कुमार, सीओ गोपाल स्वरूप वाजपेयी व सरायमीर थाना पुलिस की मौजूदगी में कब्र खोद कर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

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