महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई प्रेमी को आजीवन कारावास की सज़ा
आजमगढ़ : कोर्ट ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच राम गोपाल सिंह की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार 10 अप्रैल 2007 को महाराजगंज थाना क्षेत्र के आराजी अमानी (दलसिंगार का पूरा) गांव में खड़ंजा किनारे एक खेत में एक महिला की लाश पाई गई। पुलिस की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका पुष्पा घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपने पति का घर छोड़ कर आरोपी जगरनाथ पुत्र रामअवध निवासी पिपरहा थाना बिलरियागंज के साथ रह रही थी। इस मामले में पुलिस की विवेचना में यह आया कि आरोपी जगरनाथ को जब यह पता चला कि पुष्पा कुछ अन्य लोगों के संपर्क में भी रहती है तब उसने पुष्पा की हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा प्रमोद पांडेय ने नौ गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जगरनाथ को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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