Breaking Reports

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी परवेज अहमद की 40.88 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम के निर्देश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई



आजमगढ़ : गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपी परवेज अहमद के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 40.88 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

एसडीएम निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरायमीर क्षेत्र के ग्राम शेरवा निवासी परवेज अहमद ने अवैध व आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से जो संपत्तियां अर्जित की थीं, उन्हें धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।

कुर्क की गई संपत्ति का विवरण: ग्राम शेरवा स्थित 20.24 हेक्टेयर आवासीय भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 28.28 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, पवई लाडपुर स्थित 0.0070 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 12.60 लाख रुपये है। कुल कुर्क संपत्ति की कीमत ₹40.88 लाख है।

इस कार्रवाई के दौरान सीईओ फूलपुर, थाना प्रभारी दीदारगंज व सरायमीर, राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार पांडेय, ज्ञान प्रकाश तिवारी, अखिलेश कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार सहित राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।

No comments