पति की हत्या के आरोप में पत्नी को छह वर्ष का कारावास
आजमगढ़ : पति की गैर ईरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपित पत्नी को छह वर्ष के कारावास तथा पचीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सर्वेश चंद्र पांडे ने बुधवार को सुनाया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का है। गांव के चौकीदार फूल चंद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई उनके गांव के कमलेश पुत्र राम प्रसाद की पत्नी कौशल्या का संबंध कमलेश के छोटे भाई भागवत उर्फ़ बाला से हो गया था। जिसके कारण दोनों भाइयों दोनों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। इसी को ले कर 27 सितंबर 2012 की रात भागवत उर्फ बाला और कौशल्या ने कमलेश को लाठी डंडे से मारा पीटा जिसकी चोटों के कारण कमलेश की रात में ही मृत्यु हो गयी। कमलेश की मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए भागवत व कौशल्या ने कमलेश की लाश को पेड़ से पेड़ से को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने जाँच के बाद भागवत व् कौशल्या के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट मे भेज दी। अभियोजन पक्ष की तरफ तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने राधेश्याम, त्रिलोकी, फूलचंद व डॉक्टर ए के चौधरी को कोर्ट में बतौर गवाह पेश किया। आरोपी भागवत के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई गई ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत ने कौशल्या को छः वर्ष के कारावास तथा पचीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आजमगढ़ रिपोर्ट

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