दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
आजमगढ़ : दहेज के लिए हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा साढ़े बारह हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर एक धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी संतराजी पत्नी लालता राजभर निवासी चंगईपुर थाना जीयनपुर की पुत्री पवित्रा का विवाह 2010 में वीरेंद्र राजभर पुत्र स्वर्गीय गणेश राजभर निवासी चांदपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के साथ हुई थी।विरेंद्र शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर पवित्रा को तंग परेशान करता था। वीरेंद्र अपनी पत्नी पवित्रा के आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी हरैया गांव में किराए के मकान में रह कर राजमिस्त्री का काम करता था। वीरेंद्र ने 23 जून 2016 रात आठ बजे पवित्रा की जला कर हत्या कर दी।पीड़ित पक्ष की तरफ से सन्तराजी, रूदल, देवराज, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, विवेचक कृष्ण कांत सरोज तथा कांस्टेबल अजय कुमार ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति वीरेंद्र राजभर को आजीवन कारावास तथा साढे बारह हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम नाथ यादव ने पैरवी की।
आजमगढ़ रिपोर्ट

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