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वीजा के नाम पर ठगी में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



आजमगढ़ : विदेश भेजने के नाम पर रखने के मामले में में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा सिंह ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़ित रईस अहमद पुत्र हम्माद निवासी कस्बा व थाना बिलरियागंज का रहने वाला वाला है। रईस अहमद रोजगार के लिए विदेश जाना चाहता था। रईस की मुलाकात मोनाफ पुत्र मकसूद निवासी बिलरियागंज से हुई। मोनाफ ने रईस से कहा कि नब्बे हजार रुपये खर्च होगा तब कतर का वीजा मिल जाएगा। रईस ने मोनाफ को नब्बे हजार रूपये गवाहों के सामने दिया। मोनाफ ने रईस को 2005  में कतर भेज दिया। लेकिन मोनाफ ने रोजगार वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा दे दिया।जिसके कारण रईस को वापस भारत आने पड़ा। भारत आने पर रईस ने मोनाफ से अपने रुपयों की मांग की। इसके लिए बुलाई गई पंचायत में मोनाफ ने रुपए देने का वादा किया उसके बावजूद मौनाफ़ ने रईस को रुपए वापस नही किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मोनाफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


आजमगढ़ रिपोर्ट

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