हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक को 23-23 हजार रूपये जुर्माना
आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेईस तेईस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि में से पचास हजार रूपये मृतक के पिता को भी देने का आदेश दिया।यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर 3 नंबर 3 संतोष कुमार तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा देवीलाल पुत्र सहदेव निवासी फूलपुर देहात देहात थाना फूलपुर की अंबारी बाजार में खाद् बीज की दुकान थी। वादी मुकदमा देवीलाल की सगे भाई रूदल से जमीन का विवाद चल रहा था।इसी रंजिश के कारण जब देवीलाल 28 अप्रैल 2013 की रात साढ़े आठ बजे दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने लड़के दुर्गा के साथ घर आ रहा था। तभी रास्ते में फूलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले से घात लगाये रूदल पुत्र सहदेव तथा सुभाष व सूबेदार पुत्रगण चुन्नीलाल ने दोनों को रोक लिया। सूबेदार ने दुर्गा को निकट से गोली मार दी।घायल दुर्गा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।पुलिस ने जांच करने के बाद रूदल, सूबेदार, सुभाष के खिलाफ चार्ज शीट न्यायालय में भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने वादी मुकदमा कुल दस गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनने के बाद को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूबेदार, रुदल तथा सुभाष सुभाष को आजीवन कारावास तथा तेईस तेईस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।
आजमगढ़ रिपोर्ट

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