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हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास, एक आरोपी दोषमुक्त



आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने शनिवार को सुनाया।
मामला महराजगंज थाना क्षेत्र के भैरोदास पुर गांव का है ।अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा राजभवन सिंह पुत्र स्वर्गीय राम उग्रह सिंह निवासी भैरोदास पुर  की गांव के रामप्यारे सिंह  से रंजिश चल रही थी थी। वादी राजभवन सिंह सिंह का लड़का रंजन सिंह अपने निर्माणाधीन मकान की देखरेख देखरेख के लिए रात में वहीं पर सोता पर सोता था। रोज की तरह 7 दिसंबर 2013 की रात रंजन सिंह निर्माणाधीन मकान पर सोया हुआ था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर रामप्यारे सिंह पुत्र राम उग्रह सिंह तथा सोनू उर्फ़ संदीप सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह ने धारदार हथियार से रंजन की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद रामप्यारे व् सोनू उर्फ़ संदीप के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने  राज भवन सिंह, चंदन सिंह, श्याम प्यारे सिंह, अरविंद प्रताप सिंह, डॉक्टर ए जे उस्मानी जे उस्मानी, उप निरीक्षक फरीद अहमद अंसारी, उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार यादव, उप निरीक्षक अनिल मिश्रा, रिटायर्ड उपनिरीक्षक तेज प्रताप सिंह प्रताप सिंह, जगदीश उपाध्याय तथा कांस्टेबल राकेश यादव को राकेश यादव को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संदीप उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में राम प्यारे सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

आजमगढ़ रिपोर्ट

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