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थोक व्यापारी सीमेण्ट बेच सकते हैं, पास की आवश्यकता नही



आजमगढ़ : बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि थोक व्यापारी अपने गोदामों से सीमेण्ट के फुटकर विक्रेताओं को सीमेण्ट बेच सकते हैं, इसके लिए पास की आवश्यकता नही है। यदि सरकारी कार्याें में जहाॅ सीमेण्ट की आवश्यकता हो तो वहाॅ पर सीमेण्ट उपलब्ध कराने के लिए संबंधित SDM से मिलकर दुकान खोलकर सीमेण्ट उपलब्ध करा सकते हैं। सीमेण्ट के थोक व्यापारियों को निर्देश दिये कि सीमेण्ट के सरकारी दर एवं स्टाक में रखे गये सीमेण्टों की उपलब्धता की सूची उपलब्ध करायें।

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