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डबल पेमेंट और घटिया काम का खेल, दो ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज



आजमगढ़ : जिले में वित्तीय अनियमितताएं मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने दो गांवों प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया है। दोनों मामलों में जांच अधिकारियों की नियुक्ति कर त्वरित अंतिम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

डीपीआरओ पवन कुमार ने बताया कि ग्राम सिधौना में प्रारंभिक जांच में 12 अलग-अलग बिंदुओं पर कुल 28,750 रुपये का अतिरिक्त भुगतान पाया गया। जांच में पाया गया कि एक ही मजदूर को मनरेगा मस्टर रोल और ग्राम पंचायत/राज्य वित्त मस्टर रोल दोनों में एक ही तारीख को हाजिरी दिखाकर दोगुना भुगतान किया गया। जांच अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव धर्मेंद्र सरोज को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कुल राशि की वसूली की संस्तुति की है।

 वहीं, प्रधान अंजू देवी का वित्तीय अधिकार सीज कर जांच के लिए उपायुक्त श्रम रोजगार को जांच अधिकारी व सहायक अभियंता लघु सिंचाई को तकनीकी सहयोगी नियुक्त किया।उक्त मामले में शिकायतकर्ता संजीव कुमार सिंह ने शपथ-पत्र के साथ विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

वहीं दूसरा मामला विकास खंड तरवां के ग्राम पंचायत बहलोलपुर के प्रधान अजय सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। उन पर मनरेगा योजनाओं में तालाब खुदाई के नाम पर घटिया कार्य, प्राक्कलन से कम कार्य, गाइडलाइन का उल्लंघन व करीब 3.66 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता करने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए हैं। प्रधान के साथ-साथ तत्कालीन सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है। 

प्रावधानों के तहत अजय सिंह के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाते हुए अंतिम जांच के लिए उप निदेशक कृषि आजमगढ़ को जांच अधिकारी व अधिशासी अभियंता विद्युत खंड कप्तानगंज को तकनीकी सहयोगी नियुक्त किया गया है। शिकायतकर्ता बृजराज यादव व अन्य ग्रामवासियों ने कई बार जिलाधिकारी, भारत सरकार पोर्टल व जनसुनवाई में भी शिकायतें दर्ज कराई थीं।

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