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कोई प्रतिष्ठान या ग्राहक कोरोना के रोकथाम के उपायों का अनुपालन नही करेगा तो उसके विरूद्ध होगी कार्यवाही-डीएम


आजमगढ़ : कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत 08 जून 2020 से शापिंग माल्स, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि खोले जाने है जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरूहाल के सभागार में स्थानीय व्यापारियों एवं व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि देखने में आ रहा कि दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही किया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपनी सुरक्षा स्वंय करें, कोरोना छिंकने व खांसने से फैलता है। इससे ग्राहकों में दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करायें। एक समय में दुकानों पर 05 से ज्याद व्यक्ति एकत्रित न हो। दुकानों में प्रवेश द्वार पर ग्राहको के हाथ सेनेटाइज कराने के लिए सेनेटाइजर रखें।
दुकानों पर जो लोग बैठे वह भी मास्क व ग्लब्स लगा कर रहे और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई प्रतिष्ठान या ग्राहक कोरोना के रोकथाम के उपायों का अनुपालन नही करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।दवा विक्रेताओं से कहा कि सेनेटाइजर व थर्मल स्कैनर का रेट बढ़ा कर बिक्री न किया जाय।

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