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डीएम ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जारी की, क्या मिलेगी रियायत? पढ़िये!


आजमगढ़ : भारत सरकार द्वारा देश में 30 जून तक लॉकडाउन-5 की घोषणा की चुकी है। जिसके लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन आठ जून से इन्हें खोलने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

सरकारी कार्यालय
 सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में भीड़-भाड़ न हो इसके लिए स्टाफ को तीन शिफ्ट में बुलाया जाएगा। कार्यालय में सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। 

दुकान 
 सप्ताह के सभी दिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ दवा, फल और सब्जी की खुदरा बिक्री (मंडी को छोड़कर) खुली रहेगी। सोमवार से शनिवार तक किराना, कृषि उपकरण, मरम्मत संबंधी, उर्वरक रसायन व बीज, जन सेवा केन्द्र, बुक शॉप, बिजली एवं पंखे, मोबाइल और इसके रिचार्ज संबंधी, बिल्डिंग मैटेरियल, आटो पार्ट्स, आटो मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, कालोनी के अन्दर की दुकान, आवासीय परिसर के अंदर की दुकान, आटो मोबाइल शोरूम, वर्कशॉप, मिठाई की दुकान (केवल बिक्री की अनुमति) सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है। मॉल खुलने की अनुमति नहीं है।सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को जूता-चप्पल, बरतन, सर्राफा, फर्नीचर, साइकिल, कास्मेटिक, जनरल स्टोर, कार्पेट-फोम सेन्टर, चश्मे की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को कपड़ा, रेडीमेड स्टोर, टेलर, ड्राई क्लीनर्स की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है। सप्ताह के सभी दिन सुबह चार बजे से सात बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मंडी, बेलइसा सोशल डिस्टेन्सिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है। सामान्य जन के लिए खुदरा विक्रय की अनुमति नहीं होगी। सुबह छह से नौ बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मण्डी का रिटेल वितरण होगा। क्रेता व विक्रेता दोनों को फेस कवर अनिवार्य होगा। पांच से अधिक व्यक्ति किसी दुकान पर एकत्र नहीं होंगे।

सैलून और पार्लर
सप्ताह के तीन दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकान सोशल डिस्टेन्सिंग और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ खुलेंगे। स्टाफ द्वारा फेस-शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्य लोगों के लिए फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक ही बार किया जाएगा अथवा डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

बारात घर 
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बारात घर 30 व्यक्तियों के साथ विवाह सम्बंधी आयोजन के लिए खोलने की अनुमति होगी। आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार के शस्त्र की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई होगी।

वाहन
टैक्सी, कैब, थ्री ह्वीलर आटो या ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएं। वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना एवं यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।

पार्कों को सुबह की सैर और व्यायाम आदि के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा और सैनिटाइजेशन के अनुपालन के साथ सुबह पांच से आठ और शाम को पांच से आठ खोलने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन होने पर भी फसल की रोपाई, बुआई के लिए न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी के उपयोग की छूट होगी। आरोग्य सेतु एप का 100 प्रतिशत कवरेज कराया जाएगा।

अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी प्रकार की अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी ) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अंतिम संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे, लेकिन आनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। जुलाई में इन्हें खोलने के संबंध में निर्देश जारी किए जाने पर अनुपालन कराया जाएगा। सिनेमा हाल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल बंद रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु, बीमार, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे।





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