अनलॉक-3 व धारा-144 का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
आजमगढ़ : अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस समय कोरोना का संक्रमण आम जन मानस में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए शासन द्वारा दिशा-निर्देश (अनलॉक-3) निर्गत किये गये हैं। उन्होने कहा कि समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधयाँ निषिद्ध की गयी हैं।
इस क्रम में जनपद की सम्पूर्ण सीमा में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू की गयी है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि एक स्थान पर न तो 05 से अधिक लोग एकत्रित होंगे और न ही सामाजिक/राजनैतिक गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। इसके बावजूद भी प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कुछ राजनैतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा कोविड-19 के बचाव के दिशा-निर्देशों व धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन व ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी ने जिलाध्यक्ष/मंत्री, समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा किया है कि शासन के अनलॉक-3 व धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता के द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करें। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 व 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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