मजदूर हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी समेत नौ पर आरोप तय, पूर्व एसओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
आजमगढ़ : हत्या व गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी समेत नौ आरोपियों की एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ओमप्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत में पेशी हुई। अदालत ने गुरुवार को सभी पर आरोप तय करते हुए गवाही के लिए दो अगस्त की तारीख निर्धारित की है। मजदूर हत्याकांड में माफिया मुख्तार के अलावा आठ अन्य अभियुक्त भी शामिल है। जो विभिन्न जेलों में बंद हैं। न्यायालय ने पूर्व एसओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला में 6 फरवरी 2014 को मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी समेत सभी नौ आरोपितों पर अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। बृहस्पतिवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार, बुलंदशहर की जेल में निरुद्ध श्याम बाबू पासी और जौनपुर जेल में निरुद्ध राजन पासी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जबकि बाकी छह को अदालत लाया गया था। इससे पहले अदालत में चार्ज के लिए कई बार सुनवाई हुई थी, लेकिन गुरुवार को अदालत ने सभी के ऊपर चार्ज निर्धारित कर दिया। जिन पर आरोप तय किया गया है उसमें मुख्तार अंसारी, राजन पासी, श्याम बाबू पासी, राजेंद्र पासी, सोहन पासी, राजेंद्र यादव, हरकेश यादव, उमेश सिंह, छोटा पंकज यादव शामिल है।
मुकदमे में गवाह तरवां के पूर्व थानाध्यक्ष अनिल चंद तिवारी के गैरहाजिर होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर आदेश दिया कि अगली तिथि 2 अगस्त को अनिल चंद को गिरफ्तार करके गवाही के लिए अदालत में पेश करें।
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