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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माना



आजमगढ़ : पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। कुख्यात कुंटू समेत पांच आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बृहस्पतिवार को जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है वे फरार चल रहे थे। न्यायालय ने इनके खिलाफ भी आजीवन कारावास व 50-50 हजार जुर्माना की सजा सुनाया।

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू समेत दो लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने दो और दोषियों रिजवान निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर व विजय यादव उर्फ सचिन निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर को गैंगस्टर कोर्ट के जज जैनेंद्र पांडेय ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की जीयनपुर चौराहे पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ सहयोगी भरत राय व एक अन्य भी मारे गए थे। इस हत्याकांड में पूर्व विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू ने कुख्यात माफिया कुंटू सिंह समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस हत्याकांड में कुख्यात कुंटू समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पूर्व में ही न्यायालय आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुना चुकी है। 

दो आरोपी रिजवान व विजय फरार चल रहे थे। जिसके चलते इनकी फाइल कोर्ट ने अलग कर दी थी। फरार चल रहे दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय ने कुर्की की नोटिस भी जारी किया। जिस पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 50 हजार इनाम घोषित कर घर पर कुर्की की कार्रवाई की। कुर्की की कार्रवाई के बाद फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वर्तमान में दोनों अभियुक्त जेल में है।

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