जहरीली शराब मामले में सपा विधायक को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
आजमगढ़ : जहरीली शराब कांड का मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल विधायक को कोई राहत नहीं दी है। रमाकांत यादव के खिलाफ शराब कांड में तीन मुकदमों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई थी। सपा विधायक ने एक ही अपराध के लिए तीन मुकदमों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
एक ही मामले में दर्ज तीन मुकदमों व उसके लंबित अपराधिक कार्यवाही की वैधानिकता को चुनौती देते हुए सपा नेता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि तीनों मामलों का ट्रायल साक्ष्य के स्तर पर है। लिहाजा, इस स्तर पर याची किसी राहत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि इस दौरान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।
सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इसमें घटना की कार्रवाई का कारण भी अलग-अलग है। कोर्ट को सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला 2022 का है जिसमें पहली एफआईआर विजय सोनकर ने 21 फरवरी 2022 को दूसरी एफआईआर नीरज सिंह ने 22 फरवरी 2022 को और तीसरी एफआईआर राजेंद्र प्रसाद ने 22 फरवरी 2022 को दर्ज कराई थी। तीनों मामलों की जांच में रामाकांत यादव का नाम सामने आया है जिसके चलते तीनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई है।
सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि तीनों मामलों की सुनवाई चल रही है और यह साक्ष्य के स्तर पर है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार हफ्ते का समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ता रमाकांत यादव को रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस अदालत के समक्ष आवेदन की मात्र लंबितता को निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक के रूप में नहीं माना जाएगा।
21 फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में देशी शराब ठेके की जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले में आजमगढ़ के अहरौला और फूलपुर थानों केस दर्ज हुए थे। रमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ के अहरौला थाने में आईपीसी की धारा 420,467,419,273,468,272,471 और यूपी एक्साइज एक्ट की धारा 60(A) में एफआईआर दर्ज हुई थी। 11 दिसंबर 2024 को जहरीली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी। पुलिस ने रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव को गैंग लीडर बताया है। अहरौला थाने की पुलिस ने रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहरीली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हाल ही में फरवरी 2025 को भी एक जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी खारिज हुई है। सपा विधायक 30 जुलाई 2022 से जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है।
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