सपा विधायक रमाकांत यादव को कारावास, 3800 रुपये लगा जुर्माना
आजमगढ़ : एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3,800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने यह फैसला करीब 19 साल पुराने मामले में सुनाया।
अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के अनुसार, 6 अप्रैल 2006 को सुबह करीब सात बजे रमाकांत यादव अपने लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाना पहुंचे। वे थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने उनकी मांग नहीं मानी, तो रमाकांत यादव ने दीदारगंज-खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की।
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद रमाकांत यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में छह गवाहों को पेश किया। सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत यादव को सजा सुनाई।

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