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बहू से दुष्कर्म के आरोप में ससुर को 10 साल की सजा, अदालत का बड़ा फैसला



आजमगढ़ : जिले की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने अपनी बहू से दुष्कर्म करने के दोषी ससुर अलीम बाबा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

क्या है मामला

यह मामला जीयनपुर कस्बे का है, जहां पीड़िता अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। उसका पति कतर में नौकरी करता था। जनवरी 2024 में पीड़िता की सास अपने पैतृक गांव गई हुई थी। उसी दौरान, आरोपी ससुर अलीम बाबा ने घर में अकेली बहू के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। डर के माहौल में पीड़िता कुछ दिन तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की शिकायत पर जीयनपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। लगभग पांच महीने बाद, पीड़िता ने औपचारिक एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को जुटाते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अलीम बाबा को दोषी ठहराया और 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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