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जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता को किया निलंबित



आजमगढ़ : आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता (सिविल) को गंभीर अनियमितताओं और कर्तव्यहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने, नक्शों की स्वीकृति में मनमानी बरतने और पद की गरिमा के विपरीत आचरण करने के आरोप पर की गई है।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण रविन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीकृत सेवा के सहायक अभियंता (सिविल) प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को गंभीर अनियमितता और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण श्रीवास्तव पर बार-बार मिली शिकायतों के बावजूद अवैध निमार्णों पर प्रभावी कार्रवाई न करना, नक्शों को मनमाने ढंग से स्वीकृति देना या निरस्त करना, पद की गरिमा के विपरीत आचरण तथा शासकीय कार्यों में सत्यनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता का पालन न करने के गंभीर आरोप लगे थे।

 ये शिकायतें आम जनता, जनप्रतिनिधियों तथा आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। उक्त आरोपों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीकृत सेवा नियमावली-1985 के नियम-33 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के तहत राज्यपाल ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के निलंबन को सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आजमगढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

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