ट्रकों की ओवरलोडिंग व बिना नंबर या अपठनीय नंबर वाले वाहनों के संचालन पर कमिश्नर सख्त, अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश
कमिश्नर ने कहा कि प्रवर्तन हेतु यदि पुलिस बल की आवश्यकता हो तो वह भी उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि धारा 86 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की उनके द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि यदि धारा 86 के अन्तर्गत वाहनों का चालान अन्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण को भी भेजा जाता है तो उसका पूरा विवरण उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए नियमित रूप से अलग अलग रूट पर चेकिंग की जाय। बैठक में मण्डल के तीनों जनपदों के कुछ मार्गों पर निजी बसों के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर चर्चा के दौरान मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन रूटों पर संचालन हेतु नियमानुसार परमिट दिया जा सकता है उसकी पुनः मानीटरिंग कर लें तथा अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध करायें। इस दौरान उन्होंने निजी बसों के संचालकों की समस्याओं को सुना तथा उसका मौके पर ही निस्तारण भी कराया।
इस अवसर पर वाराणसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त एमएल चैरसिया ने भी अवैध वाहन संचालन, प्रवर्तन कार्यों, निजी बसों को परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी राम बृक्ष सोनकर, क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज अतुल त्रिपाठी, एआरटीओ आज़मगढ़ सत्येन्द्र कुमार सिंह यादव, एआरटीओ मऊ महेन्द्र बाबू, एआरओ बलिया अवधेश यादव, एआरएम रोडवेज सहित अन्य अधिकारी तथा बस आपरेटर एसोसिएशन के खुर्रम आलम नोमानी, शिवपाल यादव आदि उपस्थित थे।

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