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महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकों के पक्ष में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति आदेश, करना होगा कड़ाई से पालन


आजमगढ़ : महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकों के पक्ष में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा ने एक आदेश पारित किया है। कुलपति के निर्देश पर कुलसचिव वीपी कौशल ने महाविद्यालयों के प्रबंधक व प्राचार्य को अवगत कराया है कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अनुमोदनोपरान्त कार्यरत शिक्षकों की सेवा 13 मार्च 2020 के शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेंगी। शिक्षकों की गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता के निर्धारण के लिए महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता में अपनाया जाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय उपरोक्त का कड़ाई से पालन करें। यदि इस शासनादेश एवं विश्वविद्यालय के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो सम्बन्धित शिक्षक कुलपति को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

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