अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा
आजमगढ़ : किशोरी का अपहरण कर दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अपने गांव से 14 मई 2014 की सुबह गायब हो गई। इस मामले में पीड़िता की माता ने आरोपी इश्तियाक उर्फ सलमान पुत्र सलीम अहमद निवासी बेला खास थाना बरदह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता को लगभग एक सप्ताह बाद इश्तियाक के साथ मुंबई से बरामद किया गया। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी इश्तियाक उर्फ सलमान को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पैतीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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